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महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा अभियान: 105 लाइसेंस निलंबित, 39,485 किलो खाद्य सामग्री जब्त

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिवाली के अवसर पर विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया, जिसमें 105 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित किए गए और 39,485 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। मुंबई में कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई, और उल्लंघनों के लिए सख्त चेतावनी दी गई। FDA आयुक्त ने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
 

खाद्य सुरक्षा अभियान की जानकारी

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दिवाली के अवसर पर 4 और 5 नवंबर को राज्यभर में एक विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया। इस दौरान, 105 व्यापारियों के लाइसेंस निलंबित किए गए और 7 खाद्य होटल और रेस्त्रां के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। विभाग ने 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से लगभग 1.35 करोड़ रुपये मूल्य की 39,485 किलो खाद्य सामग्री जब्त की।


मुंबई में कार्रवाई

मुंबई में 28 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। राजधानी बिरयानी सेंटर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जबकि क्विक कॉमर्स कंपनियों ब्लिंक कॉमर्स और जेप्टो के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। मुंबई महानगर क्षेत्र में 13.87 लाख रुपये मूल्य की लगभग 2,396.6 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई।


कार्रवाई का आधार

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, FDA की जांच में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण, निर्माण के तरीके और लाइसेंस से जुड़े नियमों के उल्लंघन का पता चला। कई स्थानों पर खाद्य कर्मचारियों के मेडिकल और प्रशिक्षण के रिकॉर्ड भी अनुपस्थित पाए गए। मलाड के जेठाराम चुनीराम पुनिया के मालिक का स्टॉक जब्त किया गया, जिन पर बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बनाने और बिना सही लेबल के बेचने का आरोप है.


उल्लंघन की जानकारी


विले पार्ले की जामनगरी स्वीट्स एंड फरसाण से 44 किलो बूंदी के लड्डू और कलाकंद जब्त किए गए, जिन पर खाने के रंग का अधिक उपयोग करने का आरोप है। FDA ने दिवाली से पहले मिठाई विक्रेताओं और निर्माताओं को नियमों का पालन करने की स्पष्ट चेतावनी दी थी, लेकिन उल्लंघन के मामले सामने आए। विभाग ने कहा है कि वह सभी बड़े त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेगा।


FDA आयुक्त का बयान

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि FDA असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ नागरिकों की सुरक्षा का एक ढाल है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कारोबार का आकार या नाम कुछ भी हो।