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महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल की सजा

महाराष्ट्र की अदालत ने बीजेपी मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनके समर्थकों के साथ मिलकर एक लोक सेवक पर कीचड़ फेंकने का आरोप था। अदालत ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन राणे को दोषी ठहराया। हालांकि, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है, जिससे उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर मिला है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

बीजेपी मंत्री को सजा


महाराष्ट्र की एक अदालत ने बीजेपी के मंत्री नितेश राणे को एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा 2019 के एक मामले में दी गई है, जिसमें उन्होंने और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश शेडेकर पर कीचड़ फेंका था। उस समय नितेश कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। अदालत ने इस मामले में राणे के अलावा अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया।


30 लोगों पर लगे आरोप

इस मामले में कुल 30 व्यक्तियों पर दंगा, लोक सेवक पर हमला और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने अधिकांश आरोपों में सबूतों की कमी के कारण 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन राणे को IPC की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीएस देशमुख ने कहा कि भले ही राणे का उद्देश्य हाईवे की खराब स्थिति के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन किसी लोक सेवक का सार्वजनिक अपमान नहीं किया जा सकता।


सजा को निलंबित किया गया

हालांकि, अदालत ने राणे की सजा को निलंबित कर दिया है, जिससे उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का अवसर मिल गया है। न्यायाधीश ने अपने निर्णय पर जोर देते हुए कहा कि यदि ऐसी घटनाएं जारी रहीं, तो लोक सेवक अपनी ड्यूटी को गरिमा के साथ नहीं निभा पाएंगे। अदालत ने इसे शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा और कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि नितेश राणे पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र हैं।