महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, अदालत में अनुपस्थिति का मामला
महुआ मोइत्रा पर गिरफ्तारी वारंट का आदेश
नदिया: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश कृष्णानगर की तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा एक शिकायत मामले में दिया गया है। नदिया जिले के पुलिस अधीक्षक अतुल वी. ने इस वारंट की पुष्टि की है।
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 के तहत दायर शिकायत से संबंधित है। अदालत ने महुआ मोइत्रा को कई बार समन भेजा था, लेकिन वह निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुईं, जिसके कारण अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
पुलिस के अनुसार, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें महिला की मर्यादा का अपमान, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आपराधिक धमकी देना और सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान देना शामिल हैं।
अतुल वी. ने कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, जिसके तहत यह वारंट जारी किया गया। इससे पहले, महुआ मोइत्रा ने नदिया प्रशासन पर अपमानजनक आचरण का आरोप लगाया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष विशेषाधिकार नोटिस दायर किया था।
यह घटना 14 अगस्त को हुई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रशासन ने उन्हें नादिया सर्किट हाउस खाली करने के लिए कहा। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि उन्हें उनका नियमित कमरा दिया गया था, लेकिन रात में उन्हें परिसर खाली करने के लिए कहा गया।