×

मुंबई में ओला और रैपिडो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

मुंबई के अंबोली पुलिस ने ओला और रैपिडो के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों कंपनियां बिना सरकारी अनुमति के बाइक-टैक्सी सेवाएं चला रही थीं। यह कार्रवाई RTO की शिकायत के बाद की गई है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है और जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के चल रही सेवाएं सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
 

ओला और रैपिडो पर केस दर्ज

मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन ने ओला और रैपिडो के निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे बिना राज्य सरकार या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की अनुमति के बाइक-टैक्सी सेवाएं संचालित कर रही थीं। यह कार्रवाई RTO की शिकायत के आधार पर की गई है।



पुलिस के अनुसार, ओला और रैपिडो ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 का उल्लंघन किया है। इन नियमों के अनुसार, किसी भी टैक्सी या बाइक-टैक्सी सेवा को शुरू करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। इसके बावजूद, दोनों ऐप्स ने बिना अनुमति के अपनी सेवाएं जारी रखीं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुईं।


अंबोली पुलिस ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिसमें 193, 197, 192(A), 93 और BNS की धारा 123 तथा 318(3) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और कंपनियों से आवश्यक दस्तावेज और जानकारी मांगी गई है।


अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति के चल रही बाइक-टैक्सी सेवाएं न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरा उत्पन्न करती हैं। इसलिए इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।