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मोहम्मद शमी को हाई कोर्ट से मिला बड़ा झटका, पूर्व पत्नी और बेटी के लिए बढ़ा गुजारा भत्ता

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है, जिसमें उन्हें अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी के लिए मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने शमी की आय को ध्यान में रखते हुए भत्ते को क्रमशः ₹1.5 लाख और ₹2.5 लाख करने का निर्देश दिया है। यह विवाद 2018 से चल रहा है, जब हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा और अन्य गंभीर आरोप लगाए थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की वजह।
 

कोर्ट का नया आदेश

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पारिवारिक विवाद में एक और बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उन्हें अपनी पूर्व पत्नी हसीन जहां और बेटी के लिए कुल ₹4 लाख मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है। इस फैसले ने 2018 से चल रहे इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।


कोर्ट ने शमी को पत्नी को ₹1.5 लाख और बेटी को ₹2.5 लाख देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने पहले के फैसले में संशोधन करते हुए कहा कि शमी की वर्तमान आय और वित्तीय स्थिति को देखते हुए, वह अधिक गुजारा भत्ता देने में सक्षम हैं। पहले उन्हें पत्नी को ₹50,000 और बेटी को ₹80,000 देने का आदेश था।


कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शमी अपनी बेटी की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सहयोग कर सकते हैं।


हसीन जहां ने कोर्ट में ₹10 लाख मासिक भत्ते की मांग की थी, जिसमें ₹7 लाख खुद के लिए और ₹3 लाख बेटी के लिए शामिल थे। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।


हाई कोर्ट ने यह मानते हुए कि जहां इस समय अविवाहित हैं और अपनी बेटी के साथ स्वतंत्र जीवन जी रही हैं, कहा कि उन्हें वैसा ही जीवन स्तर मिलना चाहिए जैसा उन्होंने विवाह के दौरान अनुभव किया।


कोर्ट ने शमी की आय, विज्ञापन करारों और बीसीसीआई के साथ उनके अनुबंध को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि वह उच्च भत्ते का भुगतान करने में सक्षम हैं। अदालत ने कहा कि पत्नी और बेटी के जीवन की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।


मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी 2014 में हुई थी, लेकिन 2018 में उनके रिश्तों में दरार आ गई। हसीन जहां ने मार्च 2018 में शमी और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे।