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यूपी में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले की नई नीति

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों का निर्णय लिया है। इस नई नीति के तहत, विशेष परिस्थितियों में ही तबादले किए जाएंगे, जैसे कि दिव्यांगता या गंभीर बीमारी की स्थिति। इसके अलावा, यदि पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं, तो उन्हें भी स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। जानें इस नीति के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

शिक्षकों के तबादले का निर्णय


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों का निर्णय लिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। हालांकि, जनगणना के कार्य को ध्यान में रखते हुए इन तबादलों पर कुछ पाबंदियाँ रहेंगी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि शिक्षक या उनकी अविवाहित संतान दिव्यांग, कैंसर से पीड़ित या डायलिसिस पर हैं, तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा।



इसके अलावा, यदि पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक हैं और उनमें से कोई एक स्थानांतरण के लिए आवेदन करता है, तो उस जिले में, जहां छात्र-शिक्षक अनुपात कम है, किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकता है। विषम परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति पर भी स्थानांतरण संभव होगा।