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राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आयुष वार्ष्णेय की ज़मानत पर सीबीआई से मांगा जवाब

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आयुष वार्ष्णेय की ज़मानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। वार्ष्णेय को 20 हजार करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। वह 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और आगामी सुनवाई के बारे में।
 

आयुष वार्ष्णेय की ज़मानत पर सुनवाई


नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी आयुष वार्ष्णेय द्वारा दायर नियमित ज़मानत की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। वार्ष्णेय को 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आईआईटी के टॉपर वार्ष्णेय को 20 हजार करोड़ रुपये के कथित बिटकॉइन घोटाले में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि वह श्रीलंका भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर के आधार पर गिरफ्तार किया गया।


एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने सीबीआई से जवाब देने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की। वार्ष्णेय ने अपने वकील ध्रुव गुप्ता के माध्यम से ज़मानत की याचिका प्रस्तुत की है। 17 मार्च को लिंक एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नीतू नागर ने उन्हें 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। उन्हें आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी डार्विन लैब का सह-संस्थापक है। सीबीआई के अनुसार, यह मामला 2015 में शुरू की गई गेन बिटकॉइन योजना से संबंधित है, जिसे अमित भारद्वाज (जो अब deceased हैं) और उनके भाई अजय भारद्वाज ने अपने नेटवर्क के साथ मिलकर शुरू किया था। आरोप है कि इस योजना के तहत निवेशकों को 10 प्रतिशत रिटर्न का लालच दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज की हैं और प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है।