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राहवीर योजना: दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा इनाम

हरियाणा में लागू की गई राहवीर योजना के तहत, दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह योजना आम लोगों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। जानें इस योजना की प्रक्रिया, पुरस्कार प्राप्त करने की शर्तें और आवश्यक जानकारी।
 

राहवीर योजना के तहत सहायता प्रदान करने पर पुरस्कार


  • राहवीर योजना के तहत मददगार को मिलेगा इनाम: डीसी


जींद। जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना को हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह योजना आम लोगों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है।


इनाम की प्रक्रिया और शर्तें

सात दिन के भीतर मिलेगा इनाम


उपायुक्त ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार, राहवीर को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। सड़क दुर्घटना में घायल की सहायता करने वाले को सात दिन के भीतर 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति सहायता करते हैं, तो पुरस्कार की राशि समान रूप से बांटी जाएगी। प्रशस्ति पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।


राहवीर को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी

राहवीर को देनी होगी ये डिटेल


डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके साथ ही, जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में घायल को भर्ती किया गया, उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।


जिला स्तर पर मूल्यांकन समिति में चार अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें डीसी अध्यक्ष, डीटीओ कम आरटीए सचिव, एसपी सदस्य और सीएमओ, एसएमओ सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन समिति की सिफारिश के बाद, परिवहन विभाग द्वारा सात दिन के भीतर राहवीर के खाते में राशि भेज दी जाएगी। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक है।