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राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में बरी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने साक्ष्य की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। यह मामला 2018 में राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के फैसले के पीछे की कहानी।
 

राहुल गांधी को मिली बरी होने की राहत

सुल्तानपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महत्वपूर्ण राहत मिली है। सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को साक्ष्य की कमी के चलते उन्हें बरी कर दिया। इस फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी का इजहार किया।


यह मामला 2018 में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्र, जो हनुमानगंज के निवासी हैं, ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए अदालत में शुरू हुई।


मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को समाप्त हुई थी। राहुल गांधी के वकील ने लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि यह बयान सद्भावना से दिया गया था और इसका उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।


वहीं, शिकायतकर्ता के वकील ने विवादित टिप्पणी को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।