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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई टली

राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में शिकायतकर्ता और जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को जांच करने की अनुमति दी गई थी। अब मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।


इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर चुनौती

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को उचित कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एजेंसियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।


सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी निर्देश दिया है कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर लेता। यह एक अंतरिम व्यवस्था है, और अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा।


मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति है, जिसके लिए जांच की आवश्यकता है। मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, तो उनकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। अदालत ने सीबीआई और ईडी को उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी।