रेवाड़ी पुलिस ने विदेशी नागरिकों के ठहरने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
पुलिस अधीक्षक का निर्देश
ध्यान दें: रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक, हेमेंद्र कुमार मीणा ने सभी नागरिकों और संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी पुलिस को दें। पहले भी इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा नहीं करती है, तो यह न केवल उनकी बल्कि शहर की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।
होटल और गेस्ट हाउस के लिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में स्थित होटल, गेस्ट हाउस और ओयो के संचालकों के साथ बैठक करें। इन बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण हमेशा पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सूचना देने की प्रक्रिया
सूचना दें: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी होटल या कंपनी में आता है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करना आवश्यक है। इसके साथ ही, इस जानकारी को संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी की सुरक्षा शाखा को भेजना होगा। इसके लिए ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर सी फॉर्म भरें, ताकि विदेशी नागरिक की सभी जानकारी ऑनलाइन हो सके।
पुलिस से अनुमति लेना आवश्यक
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई विदेशी नागरिक रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं और किराए पर कमरा लेने का प्रयास करते हैं। होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालकों को विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले पुलिस विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: यदि कोई होटल या गेस्ट हाउस संचालक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ फॉर्नर एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए, पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही विदेशी नागरिकों को किराए पर लेना चाहिए।