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रेवाड़ी मंडी में रबी फसल खरीद के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रेवाड़ी मंडी में रबी फसल की खरीद को लेकर डीसी अभिषेक मीणा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने और खरीद केंद्रों की जानकारी साझा की। जानें क्या हैं नए नियम और पंजीकरण की अनिवार्यता।
 

डीसी अभिषेक मीणा की बैठक

रेवाड़ी मंडी में रबी फसल की खरीद को लेकर जिला प्रशासन ने किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्णय लिया है। डीसी अभिषेक मीणा ने बुधवार को लघु सचिवालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर की जाएंगी।


खरीद केंद्रों की जानकारी

डीसी ने बताया कि रेवाड़ी जिले में गेहूं और सरसों की खरीद के लिए अनाज मंडी रेवाड़ी, कोसली, बावल और कंवाली में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हैफेड, खाद्य आपूर्ति विभाग और वेयरहाउस द्वारा फसल की खरीद नियमानुसार की जाएगी। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।


किसानों की सुविधाओं का ध्यान

अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में फसल खरीद के दौरान किसानों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में पेयजल, शौचालय, छाया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा, बारदाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।


पंजीकरण की अनिवार्यता

डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि रबी फसल की खरीद के लिए किसानों का 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। गेट पास के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट का फोटो सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसलों को सुखाकर लाएं ताकि बिक्री में कोई कठिनाई न हो।