लोकसभा द्वारा पारित नया आयकर विधेयक: जानें क्या होंगे बदलाव
नया आयकर विधेयक: लोकसभा में पारित
नया आयकर विधेयक: लोकसभा में पारित, टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव, जानें क्या होगा नया: हाल ही में लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया है। अब यह विधेयक राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप लेगा। सरकार का दावा है कि यह विधेयक टैक्स प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और करदाता के अनुकूल बनाएगा।
रिटर्न और रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव
इस विधेयक में आयकर सुधार को ध्यान में रखते हुए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। विशेष रूप से, आयकर रिटर्न भरने के नियमों को सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक बिना किसी कठिनाई के अपना रिटर्न दाखिल कर सकें।
रिटर्न और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव: पहले, रिफंड केवल उन्हीं करदाताओं को मिलता था जिन्होंने समय पर रिटर्न दाखिल किया हो। लेकिन नए विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरकर रिफंड के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए राहत है जो बीमारी, तकनीकी समस्याओं या अन्य कारणों से समय पर रिटर्न नहीं भर पाते।
टीडीएस नियमों में स्पष्टता
इसके अतिरिक्त, टीडीएस नियमों को भी स्पष्ट किया गया है ताकि करदाता को कोई कठिनाई न हो। अब विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे गए पैसे पर टीडीएस नहीं लगेगा, यदि वह लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भेजा गया हो।
हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर नए प्रावधान
हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अन्य प्रावधान: आयकर विधेयक 2025 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर भी नया प्रावधान जोड़ा गया है। अब म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद ही एनुअल वैल्यू पर 30% डिडक्शन की गणना की जाएगी। इससे हाउस प्रॉपर्टी आय को लेकर करदाता को स्पष्टता मिलेगी।
बिल की भाषा को भी सरल बनाया गया है ताकि आम नागरिक इसे आसानी से समझ सके। सरकार का उद्देश्य है कि टैक्स सिस्टम को आम जनता के लिए अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाया जाए।