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वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में याचिका खारिज की

वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में 1991 के मुकदमे को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता, जो दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियां हैं, को न्यायाधीश ने यह कहते हुए खारिज किया कि वे मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं हैं। इस निर्णय ने मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।
 

ज्ञानवापी मामले में अदालत का निर्णय

वाराणसी, उत्तर प्रदेश: वाराणसी जिला अदालत ने 1991 के ज्ञानवापी मुकदमे को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेणु पांडे द्वारा दायर की गई थी, जो दिवंगत हरिहर पांडे की बेटियां हैं, जिन्होंने मूल मुकदमा दायर किया था।


न्यायाधीश का निर्णय: याचिकाकर्ता नहीं हैं पक्षकार


इस मामले के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि जिला न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने सोमवार को याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मूल मुकदमे के पक्षकार नहीं हैं, इसलिए उनके पास स्थानांतरण की मांग करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।


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