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वाराणसी में भाजपा नेता की हत्या के मामले में 16 आरोपी दोषी ठहराए गए

वाराणसी में भाजपा नेता पशुपतिनाथ की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह घटना 12 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जब भाजपा नेता ने शराब पीने से मना किया था। इस विवाद के बाद आरोपियों ने उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के बारे में।
 

वाराणसी में कोर्ट का फैसला

वाराणसी समाचार: वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज भाजपा नेता पशुपतिनाथ की हत्या के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। यह घटना 12 अक्टूबर 2022 को सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी के पास हुई थी, जहां आरोपियों ने शराब के ठेके पर भाजपा नेता की हत्या की थी। आरोपी मंटू सरोज, राहुल सरोज और उनके अन्य साथियों के खिलाफ आज कोर्ट का निर्णय आएगा।


घटना का विवरण

यह मामला 2022 में घटित हुआ था। भाजपा नेता के घर के पास शराब पीने से मना करने पर आरोपियों के साथ विवाद हुआ। इसके बाद, आरोपियों ने रोड और डंडे से हमला किया, जिसमें भाजपा नेता अपने बेटे को बचाने के प्रयास में घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस समय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की थी।


आरोपियों का हमला

सिगरा थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर मंटू सरोज और राहुल सरोज ने हंगामा किया। राजकुमार सिंह ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद, मंटू और राहुल ने लोहे की रॉड से राजकुमार पर हमला किया। भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह जब मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण वे बेहोश हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घायल बेटे ने पुलिस को आरोपियों के नाम बताए।


दोषियों की पहचान

कोर्ट ने विकास भारद्वाज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज को दोषी ठहराया है। इनमें से संदीप कुमार गुप्ता फुलवरिया, मंडुवाडीह का निवासी है, जबकि अन्य सभी चंदुआ, छित्तुपुर सिगरा के निवासी हैं।