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वाराणसी में स्वच्छता नियमों का कड़ा प्रवर्तन, जुर्माने की नई दरें लागू

वाराणसी नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब थूकने पर 250 रुपये और पालतू कुत्ते के मल त्यागने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि कुल 33 श्रेणियों में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस नई नियमावली के तहत जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जानें जुर्माने की पूरी सूची और नियमों के बारे में।
 

स्वच्छता नियमावली का कार्यान्वयन

वाराणसी। वाराणसी नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब थूकने पर 250 रुपये और पालतू कुत्ते के मल त्यागने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि कुल 33 विभिन्न श्रेणियों में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को लागू किया है, जिसके तहत अब जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को नई नियमावली की जानकारी दी गई है और कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।


जुर्माने की नई दरें

स्वच्छता नियमावली के तहत जुर्माने की सूची:


1. खाली जमीन, खेल का मैदान या उद्यान में गंदगी करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना।


2. जल स्रोतों के किनारे पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर 750 रुपये का जुर्माना।


3. सार्वजनिक या निजी पथ पर गंदगी करने पर 500 रुपये का जुर्माना।


4. शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास गंदगी करने पर 750 रुपये का जुर्माना।


5. जानबूझकर परिसर में गंदगी रखने पर 500 रुपये का जुर्माना।


6. सड़क पर कूड़ा फेंकने या थूकने पर 1000 रुपये का जुर्माना।


7. प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर 2000 रुपये का जुर्माना।


8. थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर 250 रुपये का जुर्माना।


9. बिना ढके कूड़ा ले जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना।


10. पालतू जानवरों के मल त्यागने पर 500 रुपये का जुर्माना।


11. निर्माण मलबे को फेंकने पर 3000 रुपये का जुर्माना।


12. जल स्रोतों में शवों का निस्तारण करने पर 3000 रुपये का जुर्माना।


13. भंडारा या लंगर के बाद सफाई न कराने पर 2000 रुपये का जुर्माना।