विशेष लोक अदालत का आयोजन: चेक बाउंस मामलों का समाधान
विशेष लोक अदालत का आयोजन
आज की रेवाड़ी समाचार: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 18 जुलाई (शनिवार) को रेवाड़ी, बावल, और कोसली न्यायिक परिसर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (सेक्शन 138 NI Act) से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक बाउंस (NI Act) से जुड़े मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान करना है।
डॉ. रेनू सोलखे, जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हैं, ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य लंबित चेक बाउंस (एन.आई. एक्ट) से संबंधित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर समाधान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं। इससे समय और धन की बचत होती है और अदालतों पर मामलों का बोझ भी कम होता है।