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शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में CBI को दी जांच की अनुमति

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य में जांच करने की अनुमति दी है। इस निर्णय के तहत, CBI को केंद्रीय कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े मामलों की जांच करने की सीधी अनुमति मिली है। हालांकि, राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में CBI को राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी। जानें इस निर्णय के पीछे की वजह और इसके प्रभाव।
 

कोलकाता में CBI की जांच की नई अनुमति

कोलकाता: शुभेंदु सरकार ने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को जांच करने की अनुमति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। होम एंड हिल अफेयर्स विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के तहत सीबीआई को राज्य में सामान्य सहमति फिर से प्रदान की गई है। यह नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे जांच एजेंसी के लिए रास्ता साफ हो गया है, हालांकि यह छूट पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है।


सीबीआई को मिलेगी सीधी जांच की अनुमति


इस नए आदेश के तहत, सीबीआई को राज्य में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से जुड़े मामलों की जांच करने की सीधी अनुमति प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति पर केंद्रीय कर्मचारियों या केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप है, तो सीबीआई बिना किसी रुकावट के उनके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई कर सकेगी।


राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू रहेगा यह नियम


हालांकि, राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच की अनुमति दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जांच एजेंसी को सभी मामलों में खुली छूट मिल गई है। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, सीबीआई को सीधे जांच करने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।