श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 2.74 करोड़ की संपत्ति कुर्क
नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई
श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की, जिसमें एक कथित ड्रग तस्कर की लगभग 2.74 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के व्यापार से अर्जित अवैध संपत्तियों पर नियंत्रण पाना और तस्करी के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करना है।
कुर्क की गई संपत्ति का विवरण
पुलिस के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में श्रीनगर के सौरा क्षेत्र में स्थित एक दो मंजिला आवासीय भवन और उससे जुड़ी 12 मरला भूमि शामिल है। यह संपत्ति मुबशिर अहमद हकीम के नाम पर पंजीकृत है, जो पहले से ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में शामिल है।
कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया
यह कार्रवाई पुलिस थाना सफाकदल में दर्ज एफआईआर संख्या 142/2025 के आधार पर की गई है। मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के तहत दर्ज किया गया है। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर संबंधित संपत्ति को अवैध गतिविधियों से अर्जित माना गया, जिसके बाद इसे कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 2.74 करोड़ रुपये है।
अभियान का उद्देश्य
श्रीनगर पुलिस का मानना है कि नशा तस्करी केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज और युवाओं के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसलिए, अभियान के तहत ऐसे लोगों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि नशे के व्यापार से होने वाले आर्थिक लाभ को समाप्त किया जा सके और तस्करी में शामिल गिरोहों की वित्तीय क्षमता को कमजोर किया जा सके।
जनता से सहयोग की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशा तस्करी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी निकटतम पुलिस थाने या आधिकारिक हेल्पलाइन पर दें। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने कहा कि नशामुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनसहभागिता और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग अत्यंत आवश्यक है।