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श्रीनगर में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल की बरामदगी

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर अदील अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल की बरामदगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई की है। जानें बिना लाइसेंस हथियार रखने पर क्या सजा हो सकती है और इस मामले की पूरी जानकारी।
 

श्रीनगर में AK-47 की बरामदगी


श्रीनगर में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक डॉक्टर, अदील अहमद, के लॉकर से AK-47 राइफल मिली है। अदील का संबंध अनंतनाग से है और वे 24 अक्टूबर 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में कार्यरत थे।


पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस तरह के हथियार की बरामदगी आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता का संकेत देती है।


बिना लाइसेंस हथियार रखने पर सजा

बिना लाइसेंस हथियार रखने पर क्या है सजा?


इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के अनुसार, बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद रखना, खरीदना, बेचना या बनाना अवैध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है। इस कानून का उल्लंघन करने पर जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है।


यदि जांच में यह पाया जाता है कि हथियार किसी आतंकवादी या अवैध गतिविधि से जुड़ा है, तो 'गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967' के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।