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समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ एक मृत व्यक्ति के नाम पर शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस मामले में सांसद की अनुपस्थिति को न्यायिक अवमानना माना गया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

सांसद राम भुआल निषाद पर कानूनी कार्रवाई

गोरखपुर: सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद, जो गोरखपुर के निवासी हैं, के खिलाफ एक मृत व्यक्ति के नाम पर जारी डबल बैरल बंदूक के उपयोग के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

न्यायालय ने आदेश दिया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राम भुआल निषाद अगली सुनवाई में अदालत में उपस्थित हों। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया और उसका दुरुपयोग किया।

जिस व्यक्ति के नाम पर सांसद ने शस्त्र का उपयोग किया, उसका नाम बेचू यादव है, जो बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव का निवासी था। यह लाइसेंस 1996 में उसके नाम पर जारी किया गया था। बेचू यादव की मृत्यु के बाद भी राम भुआल निषाद ने उसका शस्त्र उपयोग करना जारी रखा।

जिलाधिकारी गोरखपुर कार्यालय के शस्त्र लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की शिकायत पर 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सांसद राम भुआल निषाद अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके कारण अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ने इसे न्यायिक अवमानना माना और गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके साथ ही, उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि सांसद को अदालत में पेश होना अनिवार्य है। इस घटनाक्रम से निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सांसद के खेमे में चिंता बढ़ गई है।