समीर वानखेड़े ने "बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की याचिका
समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका
आईआरएस अधिकारी और पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने वेब सीरीज़ "बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ ₹2 करोड़ (लगभग 2 करोड़ डॉलर) का हर्जाना मांगा है। यह मामला 8 अक्टूबर, 2025 को दायर किया गया था।
वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि इस वेब सीरीज़ ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचाया है, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
पिछली सुनवाई में, अदालत ने वानखेड़े को कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने और संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को वानखेड़े की संशोधित याचिका पर सुनवाई की।
वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने दलीलें पेश कीं, जिसमें उन्होंने कहा कि वेब सीरीज़ के कारण वानखेड़े और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने तर्क किया कि यह मुकदमा दिल्ली में दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी पक्ष एक ही स्थान पर नहीं रहते।
न्यायाधीश ने कहा कि सामान्यतः निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोनों पक्षों को तलब किया और उन्हें जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
इस मुकदमे में रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर), गूगल एलएलसी, मेटा प्लेटफॉर्म्स, आरपीजी लाइफस्टाइल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो को प्रतिवादी बनाया गया है। वानखेड़े ने दावा किया है कि वेब सीरीज़ में जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रस्तुत की गई है।