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समीर वानखेड़े ने शाहरुख और गौरी खान पर मानहानि का मुकदमा दायर किया

समीर वानखेड़े, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक हैं, ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें वानखेड़े ने दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस एक झूठे वीडियो के माध्यम से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। वानखेड़े ने अदालत से शो की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है।
 

समीर वानखेड़े का मानहानि का मुकदमा

नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर किया गया है। वानखेड़े ने प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्यन खान द्वारा निर्देशित शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक झूठा और मानहानिकारक वीडियो दिखाया गया है, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है।


अपनी याचिका में वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि यह श्रृंखला नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का गलत चित्रण करती है, जिससे जनता का कानून प्रवर्तन संस्थानों पर विश्वास कम होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह शो जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है, खासकर तब जब उनके और आर्यन खान के खिलाफ कार्यवाही अदालत में चल रही है। उन्होंने एक विशेष दृश्य का उल्लेख किया है, जिसमें एक पात्र अश्लील इशारा करता है।


मुकदमे में यह भी कहा गया है कि यह कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम का उल्लंघन है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, श्रृंखला की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह अश्लील सामग्री के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती है। वानखेड़े ने कैंसर रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की है। उन्होंने अदालत से शो की स्ट्रीमिंग और वितरण पर रोक लगाने की भी अपील की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई जल्द होने की संभावना है।