×

सरकार का नया नियम: सभी नए दोपहिया वाहनों में ABS अनिवार्य

भारत सरकार ने सड़क पर दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए नियम के तहत, जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, वाहन खरीदने पर दो BIS प्रमाणित हेलमेट भी दिए जाएंगे। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जानें इस नए नियम के बारे में और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
 

नई सुरक्षा पहल

नई दिल्ली: सड़क पर दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने गंभीर कदम उठाने का निर्णय लिया है। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार जल्द ही सभी नए दोपहिया वाहनों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर को अनिवार्य करने जा रही है।


ABS की अनिवार्यता

रिपोर्टों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) एक नई अधिसूचना जारी करने की योजना बना रहा है। इस अधिसूचना के तहत, जनवरी 2026 से भारत में निर्मित सभी नए दोपहिया वाहनों, चाहे वे मोटरसाइकिल हों या स्कूटर, में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी वाहनों पर लागू होगा, चाहे उनकी इंजन क्षमता कुछ भी हो।


ABS क्या है?

ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तेज ब्रेक लगाने पर पहिए फिसलें नहीं और वाहन का संतुलन बना रहे। आज की तेज गति वाली जीवनशैली में यह एक आवश्यक फीचर है।


ABS का कार्यप्रणाली

ABS में विशेष सेंसर और एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) होते हैं, जो पहियों की गति पर नजर रखते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं, सेंसर पहियों की गति को मापते हैं। यदि कोई पहिया लॉक होने लगता है, तो ABS उस पहिए पर ब्रेक का दबाव कुछ क्षण के लिए कम कर देता है। जैसे ही बाइक का संतुलन बनता है, यह सिस्टम फिर से ब्रेक लगाता है।


ABS के प्रकार

ABS मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: सिंगल चैनल ABS, जो केवल अगले पहिए पर काम करता है, और डुअल चैनल ABS, जो आगे और पीछे दोनों पहियों पर काम करता है। डुअल चैनल ABS को अधिक सुरक्षित माना जाता है।


वर्तमान नियम

वर्तमान में, ABS केवल 125 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों में अनिवार्य है। इसका मतलब है कि देश में बिकने वाली लगभग 45% बाइक्स में यह फीचर नहीं है। नए नियम के लागू होने के बाद, यह सुरक्षा फीचर सभी नई बाइक और मोटरसाइकिलों में उपलब्ध होगा।


हेलमेट की अनिवार्यता

ABS के साथ-साथ, सरकार एक और महत्वपूर्ण नियम लाने की योजना बना रही है। मंत्रालय जल्द ही दोपहिया वाहनों की बिक्री के समय दो BIS (BIS-Certified Helmet) प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही इस प्रस्ताव का उल्लेख किया है।


सड़क दुर्घटनाओं में कमी

देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगभग 44% दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं। इनमें से अधिकांश मौतें हेलमेट न पहनने या खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनने के कारण होती हैं। ऐसे में, वाहन खरीदते समय दो हेलमेट मिलने से सुरक्षा में सुधार होगा।