सरकार ने टोल टैक्स में की 50% तक की कटौती, जानें नए नियम
टोल टैक्स में बदलाव
नई दिल्ली - सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों के तहत, कुछ विशेष हाइवेज पर टोल टैक्स में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए टोल टैक्स नियमों की अधिसूचना जारी की है, जिसके परिणामस्वरूप लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को अब कम टोल शुल्क देना होगा। नए नियमों के अनुसार, टोल टैक्स की गणना अब दो अलग-अलग तरीकों से की जाएगी। NHAI के निर्देशों के अनुसार, यदि हाईवेज में पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड हैं, तो टोल की गणना दो तरीकों से की जाएगी। पहले, संरचना की लंबाई को 10 गुना करके अन्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, पूरी संरचना की लंबाई को पांच गुना करके, दोनों में से जो भी कम होगा, वही टोल की गणना का आधार बनेगा। यह नियम एक्सप्रेस-वे या लंबी दूरी के यात्रियों के लिए अधिक फायदेमंद होगा।
इस नए नियम का उद्देश्य यात्रा के खर्च को कम करना है। नए नियमों का सबसे अधिक लाभ बाइपास और रिंग रोड्स पर यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगा।