सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में छापेमारी की
बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला
नई दिल्ली/मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े स्थानों पर आज बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में छापे मारे। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
वित्त राज्य मंत्री की जानकारी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में बताया था कि आरकॉम के एसबीआई के ऋण में 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि, 26 अगस्त, 2016 से अर्जित ब्याज और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आरकॉम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है।
ऋण का गलत डायवर्जन
अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया था। इसके अलावा, रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की इसी तरह की धोखाधड़ी की गई है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यस बैंक के प्रमोटरों ने ऋण स्वीकृत करने से पहले निजी संस्थाओं से भुगतान प्राप्त किया।
प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में 66 वर्षीय व्यवसायी से उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ करोड़ों रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामलों में पूछताछ की थी।