सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये पर मिली जमानत, कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश
जमानत का आदेश
नई दिल्ली - राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को '2 पत्ती' चुनाव चिह्न से जुड़े रिश्वत कांड में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। अदालतें एक ओर स्वतंत्रता की बात करती हैं और दूसरी ओर विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों का हवाला देकर किसी आरोपी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से सीमित नहीं कर सकतीं।
अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है और इसके लिए पीएमएलए जैसे विशेष कानून बनाए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून राज्य के लिए ऐसा उपकरण नहीं हो सकता, जिसके माध्यम से किसी आरोपी की स्वतंत्रता को लंबे समय तक रोका जाए।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं, लेकिन इस मामले में उनके जमानत के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि उन्होंने इस मामले में पहले ही इतनी अवधि जेल में बिताई है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत संभावित सजा की आधी अवधि से अधिक है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत मिलना उचित है।
कोर्ट ने दोहराया कि भले ही अपराध गंभीर हो, लेकिन कानून का उपयोग किसी की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दी गई है। हालांकि, वह अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि वे एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कुल 31 मामले हैं, जिनमें से 26 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।