सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दीपावली पर दो दिन ग्रीन पटाखों की अनुमति
दीपावली पर पटाखों की अनुमति
नई दिल्ली - दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले नागरिक दीपावली के अवसर पर पटाखे छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्व पर पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इससे पहले, कई बार दीपावली के दौरान वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के लिए 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, जबकि 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इन क्षेत्रों को 'नो क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा, और संबंधित अधिकारी इनकी मार्किंग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं, खासकर बीमार लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। केवल सीएसआईआर-एनईईआरआई से प्रमाणित और पीईएसओ से मान्यता प्राप्त ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जा सकेगा। 2 से 6 नवंबर 2026 के बीच निर्माता केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह त्योहार खुशियों का है, लेकिन प्रदूषण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को सहयोग करना होगा। हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश से हवा में सुधार हुआ था, लेकिन भविष्य में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब होने की आशंका है। हालांकि, दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।