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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को जारी रखने का निर्णय लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ माना जाए। इस निर्णय का महत्व विधानसभा चुनावों के संदर्भ में है, जो इस साल नवंबर में होने वाले हैं। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला


नई दिल्ली: बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।


सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाए। उल्लेखनीय है कि बिहार में इस वर्ष नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि सत्यापन अभियान के दौरान आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ माना जाए।