सुप्रीम कोर्ट का फैसला: आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे की व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली: भारत में सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और प्रभावित व्यक्तियों को समय पर न्याय और मुआवजा मिलना आवश्यक है। इसी संदर्भ में, पंजाब के एक मामले में मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों को दुर्घटनाओं की रोकथाम और मुआवजे के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजाब का मामला
यह मामला पंजाब के संगरूर जिले का है, जहां 2007 में सड़क पर टहल रहे विजय पर एक आवारा सांड़ ने हमला कर दिया था। गंभीर सिर की चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने मुआवजे के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार को राहत देते हुए चार सप्ताह के भीतर 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं कोई अपवाद नहीं हैं। देशभर में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो पैदल चलने वालों और वाहन चालकों दोनों के लिए खतरा बन चुकी हैं। अदालत ने कहा कि सरकारों को इस समस्या को केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि जनसुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखना चाहिए।
केंद्र और राज्यों को निर्देश
केंद्र और राज्यों को दिए अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों से दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा देने का स्थायी तंत्र तैयार करने को कहा। अदालत ने पशुओं की अनिवार्य टैगिंग, उनकी निगरानी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और परित्यक्त पशुओं को अधिकृत आश्रयों तक सुरक्षित पहुंचाने जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की सिफारिश की है।
कानून के पालन पर जोर
कानून के बेहतर पालन पर दिया जोर
फैसले में कहा गया कि कई राज्यों में पशु कल्याण संबंधी कानून पहले से लागू हैं, लेकिन उनका प्रभावी पालन आवश्यक है। अदालत ने कहा कि जो लोग उपयोग समाप्त होने पर पशुओं को छोड़ देते हैं, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करनी होगी।
दुर्घटनाओं की रोकथाम पर ध्यान
दुर्घटनाओं को रोकने पर रहेगा फोकस
अदालत ने सरकारी आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में पशु हमलों और उनसे जुड़ी दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ऐसे में केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं होगा। दुर्घटनाओं की रोकथाम, पशुओं की सुरक्षित देखभाल और जवाबदेही तय करने के लिए व्यापक नीति बनाना समय की आवश्यकता है।