सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: राज्यपालों के बिल मंजूरी पर टाइमलाइन नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा बिलों की मंजूरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी निश्चित समय सीमा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय संविधान पीठ द्वारा दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव।
Nov 20, 2025, 11:21 IST
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली: राज्यपालों द्वारा बिलों को मंजूरी देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने में किसी निश्चित समय सीमा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया, जिसमें सभी न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति या राज्यपालों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब कोई बिल कानून के रूप में पारित हो जाए।
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