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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: महादेव सट्टेबाजी एप के आरोपी रवि उप्पल की गिरफ्तारी पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी एप के फरार सह-संस्थापक रवि उप्पल के दुबई से भागने पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को उप्पल का पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उप्पल के कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के प्रयास को गंभीरता से लिया। इस मामले में 6,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। जानें पूरी जानकारी इस लेख में।
 

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी एप के फरार सह-संस्थापक रवि उप्पल के दुबई से भागकर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उप्पल का पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के आरोपी अदालतों और जांच एजेंसियों को 'खेल' समझते हैं, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।


न्यायालय की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उप्पल के कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने के प्रयास को गंभीरता से लिया। पीठ ने कहा कि इससे हमारी अंतरात्मा को धक्का लगा है और अदालत को इस पर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे सरगनाओं के लिए अदालतें और जांच एजेंसियां केवल खेलने का साधन नहीं हो सकतीं।


ईडी को निर्देश

पीठ ने ईडी को उप्पल को खोजने और हिरासत में लेने का निर्देश देते हुए कहा, 'हम उसकी याचिका खारिज कर देंगे। पता लगाइए कि उसे कैसे हिरासत में लिया जाए। ऐसा लगता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुशल है।'


उप्पल की याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उप्पल की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उप्पल को रायपुर की निचली अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया था।


भागने की जानकारी

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उप्पल दुबई से भाग गया है, जहां उसे 2023 में हिरासत में लिया गया था। उसके भागने के बाद यूएई के अधिकारियों ने उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बंद कर दी है।


अगली सुनवाई की तारीख

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है। जब उप्पल के वकील ने समय मांगा, तो पीठ ने कहा कि उन्हें अपने मुवक्किल को भारत लौटने और कार्यवाही का सामना करने के लिए राजी करना होगा। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, 'वह हर समय भागते नहीं रह सकते। उन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा।'


6,000 करोड़ का घोटाला

उप्पल को इंटरपोल रेड नोटिस के कारण दिसंबर 2023 में दुबई में हिरासत में लिया गया था। एजेंसियों के अनुसार, उप्पल ने अपने सहयोगी सौरभ चंद्राकर के साथ मिलकर 2018 में महादेव सट्टेबाजी एप की शुरुआत की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह घोटाला 6,000 करोड़ रुपये का है।


सहयोगी की गिरफ्तारी

उप्पल के सहयोगी चंद्राकर को भी अक्टूबर 2024 में दुबई में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध अभी लंबित है। छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया था, और बाद में मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था।