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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय सोमवार को सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें अदालत ने एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाने की बात कही। चीफ जस्टिस ने मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई एसआईटी के गठन की मंजूरी दे दी है।
 

नई एसआईटी का गठन

नई दिल्ली। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सोमवार, 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने सीबीआई जांच की याचिका पर विचार करते हुए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाने का निर्णय लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नई एसआईटी का गठन किया जाए ताकि जांच को एक निर्णायक मोड़ पर लाया जा सके।


चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में स्पष्ट किया, 'हम केवल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। यह पहली नजर में दंड कानून के तहत अपराध का मामला प्रतीत होता है। इसकी निष्पक्ष और ईमानदार जांच होनी चाहिए, और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना आवश्यक है।' अदालत ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के लिए नाम लाने का निर्देश दें।


सर्वोच्च अदालत अब 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट देवदत्त कामत और अन्य उपस्थित थे। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई एसआईटी के गठन की मंजूरी दे दी है, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी। हालांकि, अभी तक नए सदस्यों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।