सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को एक महत्वपूर्ण राहत दी है। कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से रोक दिया है। इस निर्णय से प्रोफेसर के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लग गई है। हरियाणा पुलिस ने भी कोर्ट को सूचित किया कि उसने महमूदाबाद के खिलाफ एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है।
Aug 25, 2025, 13:30 IST
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेने से रोक दिया है। पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। सोमवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागजी की बेंच ने हरियाणा पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) को यह निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक महमूदाबाद के खिलाफ आरोप तय नहीं कर सकती। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने महमूदाबाद के खिलाफ दर्ज एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है।
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