सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका हाई कोर्ट में भेजी, राहत से किया इनकार
आजम खान का मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में
आजम खान की गिरफ्तारी का मामला: समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है और इस पर विचार करने का अधिकार हाई कोर्ट को सौंप दिया है।
आजम खान ने जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ED द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उनके वकील निजाम पाशा ने मामले को तात्कालिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।
आजम खान की याचिका में कहा गया है कि 29 अक्टूबर को 'डुअल पैन कार्ड' मामले में जेल से रिहा होने के केवल 40 मिनट बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने 1 नवंबर को विशेष अदालत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके साथ ही, उन्होंने हिरासत से रिहाई की भी अपील की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है।