सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत को दिया बड़ा झटका, मानहानि केस में राहत से किया इनकार
कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला किसान पर की गई टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कंगना की टिप्पणियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने केवल ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया, बल्कि उसमें "मसाला भी जोड़ा" है।
शुक्रवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की याचिका पर सुनवाई की। कंगना के वकील की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा, "आपके ट्वीट को केवल एक रीट्वीट नहीं कहा जा सकता। आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या ट्रायल कोर्ट ही करेगा। यह सफाई आप वहीं दीजिएगा।" इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है कि अब कंगना को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा।
यह मामला 2021 में हुए किसान आंदोलन के दौरान का है। उस समय कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की 87 वर्षीय किसान महिंदर कौर पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने बुजुर्ग महिला को 100-100 रुपये लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताया था।
महिंदर कौर ने इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कंगना ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने केवल एक वकील की पोस्ट को रीपोस्ट किया था और उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी।