सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में CBI जांच का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
चेन्नई: तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और राजनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की जान जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
निगरानी समिति का गठन
जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने CBI जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर रखेगी।
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला
यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब मद्रास हाईकोर्ट ने इस घटना की CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया था। बीजेपी नेता उमा आनंदन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी।
दुखद घटना का विवरण
यह दुखद घटना 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में हुई थी, जहां अभिनेता से राजनेता बने विजय की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। रैली के दौरान भारी भीड़ के कारण अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 41 लोगों की कुचलकर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना ने राज्य में राजनीतिक रैलियों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।