सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद सजायाफ्ता कुलदीप सेंगर ने अपनी बेटी ऐश्वर्या सेंगर के माध्यम से एक बयान जारी किया है।
कुलदीप सेंगर का बयान
कुलदीप सेंगर ने कहा कि आज हम मामले की मेरिट पर चर्चा भी नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं। पहले उसने घटना का समय 2 बजे, फिर 6 बजे और अंत में 8 बजे बताया। AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक पाई गई है।
परिवार की गरिमा की रक्षा
उन्होंने आगे कहा कि हमारी गरिमा और शांति हमसे छीन ली गई है और हमें अपने पक्ष को रखने का मूल अधिकार भी नहीं दिया गया। उनके फोन के कॉल डेटा रिकॉर्डर से यह स्पष्ट है कि वह कथित घटना के समय वहां मौजूद नहीं थे। कुलदीप ने कहा कि वह पिछले 8 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके और उनके परिवार के दुखों की कोई कीमत नहीं है।
ऐश्वर्या सेंगर का मीडिया से अनुरोध
भ्रामक खबरों पर ऐश्वर्या का बयान
ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि मीडिया में पीड़िता के चाची और मौसी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पहले ही इस मामले में डिस्चार्ज किया जा चुका है। जांच में IIT दिल्ली और CBI ने इसे एक प्राकृतिक दुर्घटना बताया था।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठते हैं। कुलदीप सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुलदीप सेंगर जेल में रहेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में सजा काट रहे हैं। अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।