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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जा बहाली पर केंद्र को दिया अतिरिक्त समय

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने यह आदेश सुनाया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संवेदनशील मामले के लिए और समय मांगा। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य है और वहां के लोग भारत सरकार को मानते हैं। हालांकि, पीठ ने आतंकी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेने में सतर्कता बरतने की बात कही।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

समाचार : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनर्स्थापित करने से संबंधित याचिकाओं पर जवाब देने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय प्रदान किया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद की पीठ ने जारी किया।



सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से जवाब देने के लिए और समय की मांग की। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर का मामला संवेदनशील है और इसमें सीमा पर स्थिति सहित कई पहलू शामिल हैं। मेहता ने यह भी कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य है और वहां के 99.99% लोग भारत सरकार को अपनी सरकार मानते हैं।


पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर में काफी प्रगति हुई है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले जैसे घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।