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सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराया

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा लागू किए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है, जिससे ट्रंप ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद को है। ट्रंप ने इस फैसले को निराशाजनक बताते हुए जजों की आलोचना की है। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की वजहें और ट्रंप की प्रतिक्रिया।
 

ट्रंप की नाराजगी


अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन टैरिफ को अवैध करार दिया है, जिन्हें पिछले एक साल से कई देशों के खिलाफ एक आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन टैरिफ का उपयोग करते हुए वैश्विक आर्थिक मंदी की चेतावनी दी थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया था।


सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6-3 के बहुमत से ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुसार, टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद को है, न कि राष्ट्रपति को। ट्रंप ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जजों पर उन्हें शर्म आती है और उन्होंने उन्हें कट्टर वामपंथियों का पालतू बताया।


ट्रंप की आलोचना

ट्रंप ने इस निर्णय को निराशाजनक बताते हुए कहा कि जजों में देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने उन तीन कंजरवेटिव जजों की सराहना की, जिन्होंने इस फैसले से असहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि जिन जजों ने टैरिफ को रद्द किया, वे अमेरिका को मजबूत बनाने के खिलाफ हैं और उनके लिए यह शर्म की बात है।