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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नीति पर दिया महत्वपूर्ण बयान, सभी नागरिकों का है स्वच्छ हवा का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समान नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि अन्य शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। सुनवाई के दौरान, उच्च वर्ग के लोगों के प्रदूषण से बचने के तरीके पर भी चर्चा हुई। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या कहा गया है।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली। देश में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण नीति केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए लागू होनी चाहिए। सभी भारतीय नागरिकों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, और यह अधिकार किसी से भी छीना नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक समान नीति पूरे देश में होनी चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पिछले साल सर्दियों में अमृतसर में वायु प्रदूषण दिल्ली से भी अधिक गंभीर था। यदि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है, तो यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। जज गवई ने प्रदूषण रोकने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। यह सुनवाई उस याचिका पर हो रही थी, जिसमें 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीद, भंडारण, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को बदलने की मांग की गई है।


प्रदूषण पर ध्यान देने की आवश्यकता

अपर क्लास का प्रदूषण पर ध्यान

सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि उच्च वर्ग के लोग प्रदूषण के समय दिल्ली छोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। इससे पहले, अदालत ने अप्रैल में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध के मामले में सुनवाई की थी। कोर्ट ने इसे अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा था कि प्रतिबंध को कुछ महीनों तक सीमित करने से कोई लाभ नहीं होगा। लोग प्रतिबंध के समय पटाखे इकट्ठा करेंगे और जब बैन लागू होगा, तब बेचने लगेंगे।