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सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले पटना हाई कोर्ट का रुख करें। याचिका में CBI जांच और एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं की। जानें इस मामले की पूरी जानकारी।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई दखल देने से मना कर दिया है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह पहले पटना हाई कोर्ट का रुख करें। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।


CBI जांच की मांग

याचिका में यह मांग की गई थी कि एनकाउंटर की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा कराई जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच केवल तब संभव है जब इसे किसी बाहरी एजेंसी को सौंपा जाए। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की गई थी।


स्वतंत्र समिति का गठन

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इस समिति को एनकाउंटर की जांच करने और तथ्यों की पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे।


पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

याचिकाकर्ता ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, जांच सीबीआई को सौंपने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने केवल इतना कहा कि राहत के लिए पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए।