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सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को दिव्यांगों पर मजाक करने के लिए फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को दिव्यांगों पर मजाक करने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें दिव्यांगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। इस मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को भी फटकार मिली है। कोर्ट ने इस दिशा में गाइडलाइन बनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है। जानें इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी।
 

रणवीर अल्लाहबादिया की मुश्किलें बढ़ीं

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि दिव्यांगों पर मजाक करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। मजाक के नाम पर दिव्यांगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा, कोर्ट ने रणवीर को निर्देश दिया कि वे दिव्यांगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए एक वीडियो बनाएं।


माफी मांगने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट टैलेंट' विवाद के दौरान रणवीर अल्लाहबादिया और स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने शो में जज के रूप में बैठे लोगों के प्रति भी टिप्पणी की। सभी को बिना शर्त माफी मांगने के लिए वीडियो बनाने का आदेश दिया गया है, जिसे यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना होगा।


जज की राय

जज ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी निर्देश दिया है कि इस मामले में उचित गाइडलाइन और दंड का प्रावधान किया जाए। सुनवाई के दौरान, जज ने कहा कि हंसी-मजाक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, तो इससे संवेदनशीलता प्रभावित होती है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां विभिन्न समुदाय और प्रभावशाली लोग हैं।