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सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान चोरी मामले में केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में केंद्र सरकार और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी एसआईटी को इस मामले से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगाई गई है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश


यूपी एसआईटी को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश


नई दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही, यूपी एसआईटी को इस मामले से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश सोमवार को जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया गया।


सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। याचिकाओं में अयोध्या में ट्रस्ट को प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में संभावित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है।


सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दे

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी द्वारा दायर एक रिट याचिका, अजय कुमार राय और अन्य द्वारा ट्रस्ट के खिलाफ दायर एक आपराधिक रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका शामिल हैं।


मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु में गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।