सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से संपर्क करने की सलाह दी है। इस याचिका में राहुल गांधी के बयानों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई थी। यह जनहित याचिका वकील रोहित पांडे द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जांच का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत वहां दर्ज करानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं है।