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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट छेड़छाड़ के आरोपों की जांच याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने केरल के मुल्लापेरियार बांध के स्थान पर नए बांध के निर्माण की मांग पर भी सुनवाई की, जिसमें विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जवाब मांगा गया है। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या कहा गया है।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। याचिका में अदालत से विशेष जांच दल (SIT) के गठन की अपील की गई थी, लेकिन न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुल्लापेरियार बांध के स्थान पर नए बांध के निर्माण की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका पर भी सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, केरल सरकार, तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सेव केरल ब्रिगेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान चारों पक्षों से उत्तर मांगा। याचिका में कहा गया था कि 130 साल पुराने ब्रिटिश काल के बांध के आसपास 1 करोड़ से अधिक लोग निवास कर रहे हैं, इसलिए एक नए बांध का निर्माण आवश्यक है।