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सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार किया। इस मामले में सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के समक्ष हुई। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की वजह और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बारे में।
 

झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत


लालू यादव को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने देवघर चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार किया। यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान आया। उल्लेखनीय है कि लालू यादव ने चारा घोटाले में अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 2019 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।


सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

बेंच ने स्पष्ट किया कि वे विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील पर तेजी से सुनवाई करने का अनुरोध किया, ताकि यह मामला छह महीने के भीतर निपट सके। सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने यादव की सजा की अवधि की गणना में गलती की थी।


जमानत के पैमाने पर सवाल

एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने का आधार गलत अपनाया है, क्योंकि यादव की सजा एक साथ नहीं चल रही थी। जबकि लालू यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जज का विवेक है।