सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की याचिका: 2006 मुंबई धमाकों के दोषियों की रिहाई पर रोक की मांग
महाराष्ट्र सरकार ने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने अदालत से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिहाई के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। इस घटना में 180 से अधिक लोगों की जान गई थी। जानें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा और क्या दोषियों की रिहाई पर रोक लगेगी।
Jul 22, 2025, 12:41 IST
महाराष्ट्र सरकार की अपील
2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों के मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिहाई के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए 7 बम धमाकों में 180 से अधिक लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह घटना देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक मानी जाती है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था, जिसे अब महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।सरकार का तर्क है कि यह मामला न केवल राज्य बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है और ऐसे गंभीर अपराधों में दोषियों की रिहाई से गलत संदेश जाएगा। सरकारी वकील ने कहा कि "यह हमला सिर्फ मुंबई पर नहीं, बल्कि पूरे भारत पर था। पीड़ितों को अभी भी न्याय की प्रतीक्षा है और दोषियों को सजा से छूट देना कानून और व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है।" सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया है और 24 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सर्वोच्च अदालत इस याचिका पर क्या निर्णय लेती है और क्या दोषियों की रिहाई पर रोक लगाई जाएगी या नहीं।