सुप्रीम कोर्ट से निठारी कांड के दोषियों को मिली राहत
निठारी कांड का नया मोड़
Nithari kand : नई दिल्ली। निठारी कांड का नाम सुनते ही एक भयावह दृश्य सामने आ जाता है। हाल ही में, नोएडा के इस चर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। यह सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है और अब यह माना जा रहा है कि निठारी कांड का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की तीन सदस्यीय पीठ ने सीबीआई की अपीलों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सभी मामलों में बरी कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला
16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया था। यह निर्णय गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आया था, जिसमें दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।