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सुप्रीम कोर्ट से सोनम रघुवंशी को मिली राहत, जमानत रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय के सोहरा हनीमून हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मेघालय सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के निर्णय के पीछे के कारण।
 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय


मेघालय के सोहरा में हुए हनीमून हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। शुक्रवार को अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, मेघालय सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।


अदालत की टिप्पणियाँ

जस्टिस एमएम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने कहा कि सोनम पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और शिलांग में निवास कर रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भले ही अपराध की गंभीरता कितनी भी हो, जमानत एक सामान्य प्रक्रिया है जबकि जेल में रहना एक अपवाद है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा और यह मामला ट्रायल कोर्ट में ही तय होना चाहिए।


मामले का विवरण

सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी हैं और उनकी शादी राजा रघुवंशी से हुई थी। दोनों ने 2025 में मेघालय के सोहरा में यात्रा की थी। 23 मई को दोनों लापता हो गए थे और 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने पैसों के लालच में अपने पति की हत्या की योजना बनाई और इसके लिए किराए के हमलावरों की मदद ली।


सोनम को जून 2025 में गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल में उन्हें जमानत दी थी, लेकिन मेघालय सरकार ने इस जमानत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने जमानत को बरकरार रखा, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मेघालय हाईकोर्ट के निर्णय पर भी टिप्पणी की और गिरफ्तारी के आधारों पर सवाल उठाए।